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वीसीएफईई [1]

ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफईई)



ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं में इक्विटी निवेश बढ़ाने के लिए बीईई ने ऊर्जा दक्षता (वीसीएफईई) के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्‍थापना की है। यह कोष विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) या 2 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, के माध्यम से कुल आवश्यक इक्विटी की अधिकतम 15% सीमा तक विशिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अंतिम इक्विटी सहायता प्रदान करेगा। वीसीएफईई के तहत यह सहायता सरकारी भवनों, निजी भवनों के व्यावसायिक या बहु-मंजिला आवासीय आवास और नगर पालिकाओं तक सीमित है।

वीसीएफईई नियमों को मार्च 2017 में अधिसूचित किया गया था। जुलाई, 2015 में भारतीय न्‍यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार वीसीएफईई ट्रस्ट का गठन किया गया था और ट्रस्ट डीड को न्यायिक उप-पंजीयक, दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत किया गया था।

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