SDAs [1]

आत्म निहित एसडीए योजना पर विस्तृत संक्षिप्त नोट [2]
पृष्ठभूमि
राज्य नामित एजेंसियों (sdas) मौजूदा विभागों को अतिरिक्त जिम्मेदारी बताए द्वारा चुनाव आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 15 (डी) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। 33 sdas चुनाव आयोग अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। इस के अलावा, जम्मू-कश्मीर चुनाव आयोग अधिनियम के साथ लाइन में कानून बनाया है और एक एजेंसी की स्थापना की है। 34 sdas से बाहर, 15 अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों के 9 राज्य सरकारों के विद्युत विभाग हैं, 6 विद्युत निरीक्षणालय कार्यालयों, 3 वितरण कंपनियों और 1 है "खड़े अकेले" एसडीए हो रहे हैं। प्रमुख भूमिकाओं और sdas की जिम्मेदारियों, समन्वय को विनियमित करने और राज्य स्तर में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए कर रहे हैं।
निम्नलिखित 3 उप-योजनाएं बारहवीं योजना के दौरान राज्य नामित एजेंसियों का समर्थन करने के लिए मंजूरी दे दी जा रही हैं:
राज्य नामित एजेंसियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने संस्थागत क्षमताओं और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए
राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष के लिए अंशदान
ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास
उप-योजना बुद्धिमान शारीरिक घटकों और वित्तीय निहितार्थ नीचे दिए गए हैं:
उनके संस्थागत क्षमताओं और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए राज्य नामित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान: यह मोटे तौर पर अर्थात्, प्रदर्शन परियोजनाओं एलईडी गांव अभियान, राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी का संस्थानीकरण सहित ज्यादातर ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए चार घटकों में विभाजित किया गया है कार्यक्रमों, जनशक्ति समर्थन सुचारू रूप से समन्वय करने के लिए, को विनियमित करने और अमेरिका में ऊर्जा दक्षता और कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रभाव का विश्लेषण, प्रचार / जागरूकता, इंटरनेट मंच आदि के रखरखाव के लिए ज्ञान के प्रसार को लागू
राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (SECF) में योगदान: खण्ड 16 (1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 राज्य सरकारों की आवश्यकता है / U.T. प्रशासनों एक कोष ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और राज्य के भीतर इसके संरक्षण के उद्देश्य के लिए बुलाया SECF गठन करने के लिए। इस संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (SECF) के लिए एक योजना शीर्षक से अंशदान करोड़ 66 रुपये के परिव्यय के साथ 11 वीं योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था और रुपये 50 करोड़ का बजट परिव्यय के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा है। अब तक 26 राज्यों SECF का गठन किया है जिसमें से लगभग 16 राज्यों में भी मिलान योगदान प्रदान की है।
ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास: परिव्यय इस उप योजना के लिए मंजूरी दे दी रुपये 20 करोड़ है। इस रुपये की राशि में से। 15 करोड़ सिद्धांत सह अभ्यास उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है और 5 करोड़ ऊर्जा लेखा परीक्षा साधन समर्थन के लिए है।
List of SDAs [3]