डिस्कॉम में ऊर्जा लेखा-परीक्षा/ लेखांकन करने की पद्धति और अंतराल पर विनियम (आकार: 2.43 एमबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: हिंदी) 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से डिस्कॉम में अनिवार्य वार्षिक ऊर्जा-लेखा परीक्षा और आवधिक ऊर्जा लेखांकन करने के लिए नियम जारी किए हैं। विनियम के अनुसार, सभी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए तिमाही आधार पर वार्षिक ऊर्जा लेखा-परीक्षा और आवधिक ऊर्जा लेखा-जोखा करना अनिवार्य है।

संपूर्ण वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय पर ऊर्जा लेखा-परीक्षा के प्रभाव और इस पर पूरी तरह से ध्यान देने के लिए मौजूदा ढांचे के अभाव के कारण, व्यापक दिशानिर्देशों का एक सेट बनाना अनिवार्य था, जिसका पूरे भारत में सभी वितरण उपयोगिताओं द्वारा पालन किया जा सके।

तदनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा और लेखांकन करने की पद्धति और अंतराल पर विनियम तैयार किए गए हैं। ऊर्जा लेखांकन का अर्थ है नेटवर्क के वितरण दायरे में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर सभी ऊर्जा प्रवाह का लेखा-जोखा रखना, जिसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन और खुली पहुंच वाले उपभोक्ता, और अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की खपत शामिल है। ऊर्जा लेखांकन और एक परिणामी वार्षिक ऊर्जा लेखा-परीक्षा अत्‍यधिक हानि और चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगी, और उसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा के लिए ये विनियम हालांकि वार्षिक ऊर्जा-लेखा परीक्षा करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं तथा तिमाही आवधिक ऊर्जा लेखांकन आवश्यक पूर्व-आवश्यकताओं और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करती है।

1. डिस्कॉम द्वारा तिमाही ऊर्जा लेखा-रिपोर्ट प्रस्तुत करना: (आवधिक रिपोर्टें)। 


2. डिस्कॉम में वार्षिक ऊर्जा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:2021-2022