Designated-Consumers

खंड (ए) और ऊर्जा संरक्षण (ईसी) अधिनियम 2001 की धारा (14) (एफ) के प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार के मनोनीत उपभोक्ताओं के लिए मानदंडों को ख़बरदार S.O कोई अधिसूचित। 394 (ई) दिनांक 12 वीं मार्च, 2007 है, जो के तहत 9 ऊर्जा गहन क्षेत्रों (एल्यूमिनियम, सीमेंट, Chlor क्षार, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, कागज और लुगदी, रेलवे, थर्मल पावर और वस्त्र) से औद्योगिक इकाइयों मनोनीत उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है । सरकार गहन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न ऊर्जा की बचत के अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए नामित उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा ख़बरदार S.O 1378 (ई) दिनांक 27 वें मई, 2014 को अधिसूचित किया है

नामित उपभोक्ता

ऊर्जा संरक्षण (ईसी) अधिनियम 2001 की धारा (14) के खंड (ड.) और (च) के प्रावधान के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने नामित उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 12 मार्च, 2007 के का.आ. सं. 394(अ.) द्वारा नामित उपभोक्‍ताओं के लिए मानदंड अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत 9 ऊर्जा गहन क्षेत्रों (एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लोहा और इस्पात, कागज और लुगदी, रेलवे, थर्मल पावर और वस्‍त्र) से औद्योगिक इकाइयों को नामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है। सरकार ने ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में ऊर्जा बचत के विभिन्न अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए नामित उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 27 मई, 2014 के का.आ. सं. 1378 (ड.) द्वारा अनिवार्य ऊर्जा लेखा-परीक्षा को अधिसूचित किया है।