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भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन ऊर्जा के समग्र ढांचे के भीतर स्व-विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्‍य 2001 की समग्र रूपरेखा के भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है।

बीईई की भूमिका

बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम द्वारा और उसके तहत ब्‍यूरो को सौंपे गए कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को पहचानने और उपयोग करने के लिए ऊर्जा संरक्षण / दक्षता के क्षेत्र में काम कर रही नामित एजेंसियों, नामित उपभोक्‍ताओं और अन्‍य संगठनों के साथ समन्‍वय करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम विनियामक और प्रचारात्‍मक कार्य उपलब्‍ध कराता है।

बीईई की प्रचार संबंधी भूमिका में प्रमुख कार्य शामिल हैं :​

 

विनियामक

"विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) नई दिल्ली, 1 अक्‍तूबर, 2001/ अश्विन 9, 1923 (शक) संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 29 सितंबर, 2001 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसके द्वारा जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित हुई। :-