ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 2001 का 52 (29 सितंबर 2001)
यह अधिनियम ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित किया गया :-"
अध्याय 01 |
लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ ( आकार : 909 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 02 |
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना और निगमन ( आकार: 849 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 03 |
ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की संपत्ति, देयताओं और कर्मचारियों का स्थानांतरण ( आकार: 836 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 04 |
ब्यूरो की शक्तियांयाँ और कार्य ( आकार: 844 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 05 |
ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियांयां ( आकार: 844 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 06 |
ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रावधानों को लागू करने की राज्य सरकार की शक्तियांयां ( आकार: 841 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 07 |
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण ( आकार: 840 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 08 |
जुर्माना ( आकार: 844 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी)> |
अध्याय 09 |
अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना ( आकार: 882 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |
अध्याय 10 |
ब्यूरो को निदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियां (आकार: 861 केबी, प्रारूप: पीडीएफ, भाषा: अंग्रेजी) |